यूपी में फ्लैट ट्रांसफर के नाम पर होने वाली भारी वसूली पर रोक लग गई है। यूपी रेरा ने नए नियम लागू कर दिए हैं।
अब अगर फ्लैट मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के सदस्य को ट्रांसफर के लिए सिर्फ ₹1000 प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। पहले बिल्डर 200 से 1000 रुपये प्रति वर्गफीट तक वसूलते थे। यह रकम कई मामलों में 25–30 लाख रुपये तक पहुंच जाती थी।
अगर फ्लैट किसी गैर-परिजन के नाम ट्रांसफर होता है, तो अधिकतम ₹25,000 फीस तय की गई है। नए नियम के तहत ऐसे मामलों में नया एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा।