उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TGT और LT ग्रेड की नई भर्तियों में TET पास करना अनिवार्य कर दिया है।

अब नियमावली 1983 की योग्यताओं के साथ TET भी जरूरी होगा। बिना TET, आवेदन मान्य नहीं होगा।

यह आदेश जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने जयहिंद यादव की याचिका पर दिया। याचिका में 2025 की LT ग्रेड भर्ती को RTE Act 2009 के खिलाफ बताया गया था।

कोर्ट ने माना कि भर्ती विज्ञापन में कक्षाओं का जिक्र नहीं था। इसे गंभीर गलती बताया गया। आयोग को निर्देश दिया गया है कि शुद्धि पत्र जारी कर साफ करे—भर्ती सिर्फ कक्षा 9 और 10 के लिए है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश में 904 ऐसे स्कूल हैं जहां कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है। ऐसे में कक्षा 6-8 में कोई पद खाली न होने का दावा तार्किक नहीं लगता।

इस फैसले के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में TET अब अनिवार्य योग्यता बन चुकी है।