क्या घर में PNG कनेक्शन है? तो अब LPG सिलिंडर नहीं मिलेगा!

पेट्रोलियम मंत्रालय ने 14 मार्च 2026 से नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार जिस घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वहां घरेलू LPG सिलिंडर रखना प्रतिबंधित होगा। PNG वाले उपभोक्ता अब सरकारी तेल कंपनियों से LPG सिलिंडर की रिफिल भी नहीं ले सकेंगे।

इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश के आगरा में साफ दिखाई दे रहा है। यहां ग्रीन गैस कंपनी के करीब 70 हजार घरों में PNG कनेक्शन हैं। इनमें से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के पास पहले से LPG कनेक्शन भी था। अब नए नियम के बाद उन्हें तुरंत LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

उधर KYC की समस्या ने भी हालात मुश्किल बना दिए हैं। आगरा में 50 हजार से ज्यादा LPG बुकिंग अटकी हुई हैं। कई उपभोक्ता गैस की किल्लत या तकनीकी वजह से सिलिंडर लेना चाहते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट और KYC अधूरी होने के कारण बुकिंग नहीं हो पा रही।

इस बीच ग्रीन गैस कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कंपनी ने PNG कनेक्शन देते समय LPG वितरकों से NOC नहीं ली और पुराने कनेक्शन सरेंडर भी नहीं कराए। इसी वजह से अब हजारों उपभोक्ता नियमों के जाल में फंस गए हैं।

सरकार ने तेल कंपनियों और गैस वितरकों को भी सख्त चेतावनी दी है। यदि कोई कंपनी PNG उपभोक्ता को LPG सिलिंडर सप्लाई करती है, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।